Rakhi muhurat-क्या रक्त संबंधी रिश्तेदार को कार गिफ्ट देना टैक्सेबल हो सकता है?

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Rakhi muhurat 2024 – रक्षाबंधन 2024

           Rakhi muhurat रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू संस्कृति में भाई-बहन के रिश्ते को विशेष रूप से महत्व देने वाला पर्व है। इसे श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन 19 अगस्त, 2024 को पड़ रहा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं, और भाई उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं।

रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त

          राखी बांधने का सही समय चुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2024 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक रहेगा। अगर इस समय राखी बांधना संभव न हो, तो दिन के बाकी समय में भी इसे मनाया जा सकता है, परंतु भद्रा काल में राखी बांधने से बचने की सलाह दी जाती है। इस वर्ष भद्रा काल सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक रहेगा, इसलिए इस दौरान राखी न बांधें।

           इस त्योहार मे भाई बहन एक दुसरे को तोफा देते है। जीनकी आमदनी अच्छी है, वो महंगे तोफा देते है। जैसे की गाडी, जेवरात। अगर किसी ने कार गिफ्ट दी तो क्या टैक्सेबल हो सकता है?

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क्या रक्त संबंधी रिश्तेदार को कार गिफ्ट देना टैक्सेबल हो सकता है?

           भारत में उपहारों पर टैक्स का नियम स्पष्ट है, लेकिन इसमें कुछ छूट भी दी गई हैं। खासकर जब बात रक्त संबंधी रिश्तेदारों की आती है। क्या आप अपने किसी रिश्तेदार, जैसे भाई, बहन, माता-पिता, या बच्चों को कार गिफ्ट करने का सोच रहे हैं? अगर हां, तो यह जानना जरूरी है कि इस पर टैक्स लागू हो सकता है या नहीं।

उपहार पर टैक्स का सामान्य नियम

           भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, अगर किसी व्यक्ति को ₹50,000 से अधिक का उपहार मिलता है, तो वह टैक्स के दायरे में आ सकता है। यह टैक्स उस व्यक्ति के हाथ में लग सकता है जिसने उपहार प्राप्त किया है। उपहार की कीमत को आय के रूप में गिना जाता है और उस पर टैक्स लगाया जा सकता है।

रक्त संबंधी रिश्तेदारों को उपहार पर छूट

           हालांकि, भारतीय आयकर कानून में रक्त संबंधी रिश्तेदारों के बीच दिए गए उपहारों को टैक्स से छूट दी गई है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने नजदीकी रक्त संबंधी को कोई उपहार, जैसे कि कार, देते हैं, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

रक्त संबंधी रिश्तेदारों में निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं:

माता-पिता

भाई-बहन

पति-पत्नी

बच्चे (सगे या गोद लिए हुए)

माता-पिता के भाई-बहन (चाचा, मामा, बुआ, मौसी आदि)

दादा-दादी और नाना-नानी

इन रिश्तों के बीच किए गए उपहार, चाहे वह किसी भी मूल्य के हों, पर टैक्स नहीं लगेगा।

गैर-रक्त संबंधी रिश्तेदारों को उपहार देने पर टैक्स

अगर आप किसी गैर-रक्त संबंधी रिश्तेदार को कार गिफ्ट करते हैं, जैसे कि दोस्त, कजिन, या अन्य दूर के रिश्तेदार, और उपहार की कीमत ₹50,000 से अधिक है, तो यह उपहार टैक्स योग्य होगा। इस स्थिति में, उपहार प्राप्तकर्ता को इस गिफ्ट की कीमत पर टैक्स देना पड़ सकता है।

कार गिफ्ट में विशेष ध्यान देने योग्य बातें

कार गिफ्ट करते समय, कुछ अन्य बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए:

रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर फीस: जब आप किसी को कार गिफ्ट करते हैं, तो कार का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करना होगा। यह प्रक्रिया कुछ राज्यों में महंगी हो सकती है और इसके लिए अलग से फीस देनी पड़ सकती है।

GST (माल और सेवा कर): अगर आप नई कार गिफ्ट कर रहे हैं, तो उस पर GST लगेगा। हालांकि, रक्त संबंधी रिश्तेदारों को गिफ्ट की गई कार पर भी GST नहीं लगेगा, अगर यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए हो।

दस्तावेज़ीकरण: कार गिफ्ट करते समय उपहार का उचित दस्तावेजीकरण होना चाहिए। इसमें उपहार देने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच का एक लिखित समझौता शामिल हो सकता है, ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद न हो।

निष्कर्ष

भारतीय आयकर कानून में रक्त संबंधी रिश्तेदारों के बीच उपहारों को टैक्स से छूट दी गई है, इसलिए अगर आप अपने माता-पिता, भाई-बहन या बच्चों को कार गिफ्ट करते हैं, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि, गैर-रक्त संबंधियों को कार गिफ्ट करने पर टैक्स लग सकता है, इसलिए इस स्थिति में सावधानी बरतनी चाहिए।

कार गिफ्ट करना न केवल प्यार और सम्मान का प्रतीक हो सकता है, बल्कि एक अच्छी योजना और जानकारी के साथ किया जाए तो यह पूरी तरह से टैक्स फ्री भी हो सकता है।

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