BH का fullform है Bharat Series.
भारत सरकार ने केवल केंद्रीय कर्मचारी/ राज्य सरकारी कर्मचारी/ बँक कर्मचारी एवं कंपनी जिनकी चार या उसे जादा राज्यों मे शाखांए है इन लोगों की वाहनों के लिए ये नंबर दिये जाते है।
Bh number plate cost- BH नंबर की किमत कितनी है?
Bh number registration charges
अगर किसीको अपनी गाडी के लिए BH number चाहीए तो उसकी अतिरिक्त किमत भुगदान करनी पडती है।
अगर गाडी की किमत 10 लाख तर है तो उसके 8 % अतिरिक्त भुगदान rto को करना पडेगा।
10 से 20 लाख तक किमती गाडी के लिए 10 % और 20 लाख के उपर किमत के लिए 12 % तक अतिरिक्त भुगदान करना पडता है। डिजेल गाडी के लिए 2 % जादा भुगदान करना पडता है। लेकीन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत सरकार ने 2 % छुट दी है।
Bh number plate eligibility- किन लोगोंको BH Number मिलेगा?
Who can get bh number plate for car
केंद्रीय वाहन कानून के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, डिफेंन्स कर्मचारी औेर कंपनी जिनकी शाखाँये चार से अधिक राज्योंमे है। इनकी सुविधा के लिये BH number दि जाती है। इसके लिए अधिकारीक पहचान पत्र ID CARD अनिवार्य है।
How to get bh number plate –कैसे करे Bh number registration?
How to apply for bh number
केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, डिफेंन्स कर्मचारी औेर कंपनी जिनकी शाखाँये चार से अधिक राज्योंमे है, ऐसे कर्मचारी RTO office मे अपने वाहन के नंबर के लिए parivahan portal पर application कर सकते है। लेकीन rto office जाकर भी वाहन का रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
BH number plate benefit
इन कर्मचारीयों को एक राज्यसे दुसरे राज्यमे नौकरी के दौरान ट्रान्सफर हो जाता है। तो हर स्टेट मे अलग अलग नंबर होते है। इसलिए उस RTO ऑफीस मे रजिस्ट्रेशन करना पडता था। लेकीन BH Number कॉमन होने से अब इसकी जरुरत नही है। फिरसे रजिस्ट्रेशन की जरुरत नही है। ट्रान्सफर के दौरान अन्य राज्योंमे जाने से फिरसे रजिस्ट्रेशन की जरुरत नही। इसके अलावा रोड टैक्स 24 महिने का एक बार ही भुगदान करना पडता है। अन्य वाहनों के लिए जादा होता है।
Cons of BH number plate- BH Number का नुकसान क्या है?
BH Number plate वाले वाहन अन्य लोगों के बेचा नही जा सकता। उसके लिए दुबारा रजिस्ट्रेशन करना पडता है। रजिस्ट्रेशन के बिना गाडी बेची नही जाती। अगर सरकारी कर्मचारी है, जिसे बेचा जा सकता है, तो उसका भी पुरी जानकारी rto office देनी पडती है। मतलब आसानी से दुसरे इन्सान को गाडी बेच नही सकते।