एक स्टेट से दुसरे स्टेट अपनी खरीदी old car कैसे ट्रान्सफर करे? 6 point before vehicle Registration Number from One State to Another State

old car

Process of transfer of ownership of old car/used car.

एक स्टेट से old car दुसरे स्टेट transfer vehicle registration number करनी है, तो आपको जानकारी होनी जरुरी है। olx.in जैसे साईट पर Second hand cars in Delhi सर्च करेंगे तो आपको दिल्ली शहर की गाडी दिखाई देगी। उसी तरह आप किसी भी स्टेट की गाडी देख सकते है।  दिल्ली मे old car काफी सस्ती मिलती है। वहाँ पोलुशन जादा होने के कारण गाडी सिर्फ 10 साल चलने के बाद स्क्रॅप कर दी जाती है।

राजधानी दिल्ली मे सैकेंड हैंड गाडी सस्ती मिलती है। अगर आप दिल्ली जैसे अन्य कोई भी राज्य से गाडी खरीद कर अपनी राज्य मे गाडी ले जाते है, तो उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन करना जरुरी होता है। या फीर कुछ लोगों की एक राज्य से दुसरे राज्य मे नौकरी ट्रान्सफर हो जाती है, तब अपनी अच्छी गाडी दुसरी जगह ले जाना पडता है। तब जरुरत होती है गाडी ट्रान्सफर करवाना।

अगर आपको purani gadi किसी राज्य मे अच्छी कंडीशन मे मिल रही है। जब की इस वेबसाईट पर दि गयी सब 16 पॉईंट पूरी तरह जाँच लि है, तो आपको अभी गाडी ट्रान्सफर करना जरुरी है। उसके लिए आपको निचे दिये गये document जरुरी होते है।

   6 points before transfer old car –

  1. गाडी की रजिस्ट्रेशन कार्ड (RC Book)
  2. गाडी का इन्शुरन्स (Insurance policy)
  3. PUC (Polltion Under Certificare)
  4. No Objection Certificate (NOC) जिस स्टेट से आप गाडी ट्रान्सफर कर रहे है, उसी स्‍टेट के RTO
  5. Chassis print
  6. Form 28 (4 copy)

इस तरह से आप document ready कर ने के बाद parivahan वेबसाईटपर अर्जी कर सकते है।  जिस स्टेट से आप गाडी ट्रान्सफर कर रहे हो,उस स्टेट के RTO का आपको NOC जरुरी होता है। उसकी भी मुदत होती है। आपको दिये गये समय मे ही पुरी प्रोसेस करनी पडेगी। जैसे की अगर आप Delhi से Mumbai गाडी ला रहे है। तो पहले आपको Delhi RTO की NOC लेनी है। उसके बाद आपको गाडी Mumbai मे लानी है। इस दौरान आपको रोड टॅक्स और सर्विस टॅक्स भरना पडता है।

हर स्टेट मे यह टॅक्स अलग अलग होता है। किसी स्टेट मे जादा तो किसी मे कम होता है। पहले वाले स्टेट मे जादा टॅक्स भरा है, तो जिस जगह ट्रान्सफर करना है उसी स्टेट मे आपको बचा टॅक्स वापस मिलता है। पर अगर जादा है तो आपको भरना पडता है। old car पर बँक का लोन है, तो आपको बँक भी NOC लेनी पडेगी।

जादातर LOAN PAID होने की बाद भी गाडी के RC BOOK पर बोजा उतरना पडता है। लोन खत्म होने के बाद बँक से लेटर लिखवाकर RTO मे खबर देनी पडती है। तब गाडी के RC BOOK पर आपका नाम आ जाता है। गाडी ट्रान्सफर करते समय इसका भी ध्यान रखना जरुरी है, वरना आपको बार बार पुरानी जगह चक्कर काटने पड सकते है।

old car लेते समय इन बातोंपर जादा ध्यान रखना पडता है। अगर आपके पास समय है, तो आप नई नई जगह जाकर गाडी देख सकते है। लेकीन पुरी सावधानी बरसनी जरुरी है। वरना कई चोरी की गाडी या कबाड भी मिल सकता है। इसलिए किसी मेकेनिक से जरुर सलाह ले।

अपने भरोसे का मेकेनिक रहेगा तो आपको सही सलाह देगा। इतना ही नही अगर आप नयी जगह ट्रान्सफर करने के बाद उसका नंबर भी बदल सकते है। जैसे की अगर गाडी delhi की है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर DL से होगा। यह गाडी अगर आप महाराष्ट्र मे ट्रान्सफर करेंगे तो उसका नंबर MH कर सकते है। इसके लिए आप अपनी नजदीके RTO से संपर्क करे। old car अगर आपको पसंद आयी है, और आपके बजट मे है और आप खरीदने की सोच रहे है, तो आपको इस बातों का ध्यान जरुर रखना होगा।

एजंट से केवल गाडी ट्रान्सफर करना ही काम नही है।आपको इस बारे मे पुरी जानकारी होनी जरुरी  है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो जरुर लाईक और कमेंट करना।